बिहार में राशन कार्ड विकास मित्र अभियान शुरू: पंचायत स्तर पर कैंप से बनेंगे नए राशन कार्ड, जानें आवेदन की पूरी प्रक्रिया

बिहार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने राज्य के गरीब और पात्र परिवारों को बड़ी राहत देते हुए एक बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विभाग की ओर से पात्र परिवारों को नए राशन कार्ड उपलब्ध कराने और पुराने राशन कार्डों में त्रुटियों को सुधारने के लिए ‘पंचायत विकास दिवस’ पर एक विशेष अभियान का शंखनाद किया गया है।

विभाग के सचिव के कड़े निर्देशों के बाद बिहार के सभी जिलों में नए राशन कार्ड जारी करने और पुराने राशन कार्ड में संशोधन (Correction) का कार्य युद्धस्तर पर तेज कर दिया गया है।

कब से कब तक चलेगा यह विशेष अभियान?

बिहार सरकार द्वारा चलाया जा रहा यह विशेष राशन कार्ड अभियान 26 जुलाई से शुरू होकर 5 अगस्त तक लगातार जारी रहेगा। इस सीमित समय सीमा के भीतर राज्य के सभी जरूरतमंद और वंचित परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।

स्मार्ट पीडीएस (Smart PDS) पोर्टल हुआ धीमा, विकास मित्र करेंगे मदद

सोमवार को इस अभियान की विस्तृत जानकारी देते हुए सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी (ADSO) मृत्युंजय कुमार देव ने बताया कि नए राशन कार्ड बनवाने या मौजूदा राशन कार्ड में संशोधन (जैसे- परिवार में नए सदस्य का नाम जोड़ना या किसी का नाम हटाना) के लिए मुख्य रूप से दो विकल्प उपलब्ध हैं:

  1. प्रखंड मुख्यालय (Block Headquarters) में स्थित आरटीपीएस (RTPS) केंद्र पर जाकर।

  2. आधिकारिक स्मार्ट पीडीएस पोर्टल (Smart PDS Portal) पर ऑनलाइन आवेदन अपलोड करके।

महत्वपूर्ण सूचना: इन दिनों पूरे बिहार से एक साथ बड़ी संख्या में आवेदन आने के कारण ‘स्मार्ट पीडीएस पोर्टल’ की गति (Server Speed) काफी धीमी हो गई है। ऐसे में आवेदकों को घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार ने जमीनी स्तर पर राहत देते हुए ‘विकास मित्र’ को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है।

विकास मित्र के पास निःशुल्क (Free) जमा करें आवेदन

पोर्टल धीमा होने की स्थिति में पात्र लाभुकों के लिए सबसे आसान तरीका यह है कि वे अपने क्षेत्र के विकास मित्र से संपर्क करें।

आवेदकों को अपने भरे हुए आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे और उसे अपने क्षेत्र के विकास मित्र के पास जमा करना होगा। ध्यान रहे कि विकास मित्र के पास यह आवेदन जमा करने की प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क (Free of Cost) है। इसके लिए किसी भी तरह का शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

कैंप या विकास मित्र के पास जाने से पहले नीचे दिए गए सभी जरूरी दस्तावेजों की कॉपियां तैयार कर लें:

  • आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)

  • जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate)

  • आवासीय प्रमाण पत्र (Residence Certificate)

  • परिवार के सभी सदस्यों के पहचान पत्र संबंधी दस्तावेज।

  • परिवार के सभी सदस्यों की एक साथ खींची गई पासपोर्ट साइज कंबाइंड फोटो।

  • मुख्य बैंक खाते की पासबुक का विवरण।

बिहार सरकार की इस पहल से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के उन लाखों गरीब परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा जो अब तक तकनीकी दिक्कतों या दफ्तरों के चक्कर काटने की वजह से अपना राशन कार्ड नहीं बनवा पाए थे। अपने पंचायत में कैंप और विकास मित्र की उपलब्धता की जानकारी के लिए तुरंत अपने नजदीकी वार्ड सदस्य या मुखिया से संपर्क करें।

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